झालावाड़
पॉक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में 32 वर्षीय एक व्यक्ति को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट क्रमांक 2, झालावाड़ के विशेष न्यायाधीश गणेश कुमार ने मुलजिम को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया गया।
फरियादी ने पुलिस थाना अकलेरा में एक एफआईआर 24 फरवरी 2024 को दर्ज करवाई थी कि उसकी 13 वर्षीय बेटी 21 फरवरी को स्कूल गई थी, जो खाना खाकर वापस नहीं आई। पुलिस ने बताया कि बाद में पुलिस ने लड़की को दस्तयाब किया था। लड़की ने बताया कि मुलजिम उसे बहला-फुसलाकर शादी के उद्देश्य से ले गया था और उसे जयपुर रेलवे स्टेशन के पास रिश्तेदार के यहां रखा तथा उसके साथ रेप किया। फिर उसे अलवर ले गया और वहां भी उसके साथ रेप किया।
पुलिस ने मुलजिम को 10 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। उसे 14 मार्च को कोर्ट में पेश किया था, तब से ही मुलजिम न्यायिक अभिरक्षा में है। विशेष लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 15 गवाह तथा 29 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर मुलजिम को रेप के आरोप में बरी कर दिया, लेकिन पीड़िता को शादी के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोप में दोषी सिद्ध कर पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।